Edited By Updated: 08 Jul, 2016 01:50 PM
सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवाकाल में कर्मचारियों को अब या तो 90 प्रतिशत जी.पी.एफ. ही मिलेगा या फिर अगले एक साल की एक्सटैंशन।
चंडीगढ़ : सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवाकाल में कर्मचारियों को अब या तो 90 प्रतिशत जी.पी.एफ. ही मिलेगा या फिर अगले एक साल की एक्सटैंशन। कुछ मामलों में सामने आया है कि सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवाकाल के पहले साल में कर्मचारी जी.पी.एफ. का 90 प्रतिशत हासिल करने का आवेदन कर रहे थे, साथ ही अगले साल के लिए एक्सटैंशन मांग रहे थे लेकिन पंजाब सरकार ने अब विभागों को आदेश दिया है कि यदि पहले अतिरिक्त वर्ष में कर्मचारी 90 प्रतिशत जी.पी.एफ. के लिए आवेदन करता है तो उससे अंडरटेकिंग ले ली जाए कि वह अगले वर्ष के लिए एक्सटैंशन नहीं मांगेगा। यदि फिर भी वह दोनों विकल्प रखता है तो विभागाध्यक्ष उसकी एक्सटैंशन का आवेदन रद्द कर दे।
इस संबंधी वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी करके मुख्य सचिव कार्यालय समेत सभी विभागों को सूचित कर दिया है। दरअसल, वित्त विभाग के पास कर्मचारियों संबंधी कई जानकारियां आई थीं, इन्हीं में से एक तथ्य उपरोक्त भी था। वैसे अन्य तथ्यों पर भी जानकारी मांगी गई थी। वित्त विभाग ने इनका भी स्पष्टीकरण अधिसूचना में जारी किया है।
विभागों को स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त सेवाकाल (रिटायर होने के बाद काम के लिए निवेदन करना) के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सामान्य दर पर ही फैमिली पैंशन मिलेगी, न कि एनहांस्ड फैमिली पैंशन। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी की मौत की सूरत में एक्सग्रेशिया ग्रांट भी नहीं मिलेगी।
हालांकि, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अतिरिक्त सेवाकाल के दौरान डी.ए. दर पर ही उन्हें डी.ए. मिलेगा। इसी दर पर ग्रैच्युटी व लीव इनकैशमैंट भी चालू दर पर ही मिलेगी। विभागों ने वित्त विभाग से यह पूछा था कि क्या कर्मचारी को अतिरिक्त सेवाकाल के दौरान घोषित डी.ए. दर मिलेगी? इस पर वित्त विभाग ने बताया है कि अतिरिक्त सेवाकाल के दौरान चल रही दर के हिसाब से ही डी.ए., ग्रैच्युटी व लीव इनकैशमैंट मिलेगी। साथ ही बताया है कि अतिरिक्त सेवाकाल के दौरान एल.टी.सी. की लीव इनकैशमैंट नहीं होगी।