Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 09:03 AM
निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे कर्मचारी भविष्य निधि कोष से बार-बार निकासी से कामगारों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ प्रभावित होते हैं।
चंडीगढ़ (शर्मा): निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे कर्मचारी भविष्य निधि कोष से बार-बार निकासी से कामगारों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ प्रभावित होते हैं। यही नहीं, कामगार की सेवानिवृत्ति या अकस्मात मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मिलने वाली पैंशन की राशि पर भी असर पड़ता है। यह कहना है अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी. रंगानाथ का।
वह मंगलवार को पत्रकार सम्मेलन में कोष से संबंधित योजनाओं तथा सदस्यों व नियोक्ताओं की सहूलियत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब युवा कामगार बार-बार नौकरी बदलता है और भविष्य की ङ्क्षचता किए बगैर पिछली नौकरी दौरान भविष्य निधि कोष में जमा राशि निकलवा लेता है, वह उसके व उसके आश्रितों के हित में नहीं है क्योंकि भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की जाने वाली पैंशन राशि उस कामगार के सेवा काल व कोष में एक निश्चित अवधि के लिए जमा करवाई गई राशि पर निर्भर करती है। यदि कोष से बार-बार निकासी होगी तो पैंशन की गणना में कामगार व उसके आश्रितों के हित प्रभावित होंगे।