Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jul, 2017 02:21 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 4 वर्ष पहले पति के कत्ल के आरोप में घिरी पत्नी व उसके साथी को सबूतों एवं गवाहों के अभाव के चलते बरी करने का आदेश दिया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 4 वर्ष पहले पति के कत्ल के आरोप में घिरी पत्नी व उसके साथी को सबूतों एवं गवाहों के अभाव के चलते बरी करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना सिटी-1 पुलिस की ओर से 20 जुलाई, 2013 को अपने पति जागीर सिंह की हत्या करने के आरोप में मोगा निवासी छिंद्र कौर व उसका हत्या में कथित तौर पर साथ देने वाले गांव सैदोके निवासी जगतार सिंह पर हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला संबंधित अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने सबूतों व गवाहों के अभाव के चलते दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।