Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Sep, 2017 02:31 PM
विवाहिता को आत्महत्या करने को मजबूर करने के आरोपी पति गगनदीप सिंह पुत्र तरनजोत सिंह निवासी रूपनगर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला
होशियारपुर (अमरेन्द्र): विवाहिता को आत्महत्या करने को मजबूर करने के आरोपी पति गगनदीप सिंह पुत्र तरनजोत सिंह निवासी रूपनगर होशियारपुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने शुक्रवार को 5 साल की कैद के साथ-साथ 3 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने नकद जुर्माना राशि में से 2.5 लाख रुपए पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी को और 1 साल कैद की सजा काटनी होगी।
क्या था मामला
गौरतलब है कि थाना मॉडल टाऊन पुलिस ने 14 अगस्त 2013 को शिकायतकत्र्ता पाल सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह निवासी कच्चा क्वार्टर होशियारपुर के बयान के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता के अनुसार उसने अपनी बेटी रपजीत कौर (23) की शादी 19 नवम्बर 2011 को गगनदीप पुत्र तरनजोत सिंह निवासी रूपनगर होशियारपुर के साथ धूमधाम से की थी। शादी में अपनी हैसियत से अधिक दहेज में सामान भी दिए लेकिन रपजीत के ससुराली परिवार फिर भी उसे लगातार तंग व परेशान किया करते थे। इस दौरान 2 बार राजीनामा भी
करवाया।
ससुरालियों से तंग हो निगल लिया था जहर
शिकायतकत्र्ता पिता पाल सिंह के अनुसार 13 अगस्त 2013 को रात करीब 8.30 बजे उसकी लड़की रपजीत कौर का फोन आया कि ससुराल वाले उसे फिर से तंग कर रहे हैं। यह सुन वह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रपजीत के ससुराल पहुंचे तो देखा कि रपजीत तड़प रही है। हम लोग उसे तत्काल ही इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। बाद में डी.एम.सी. लुधियाना ले जाते समय रपजीत ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस के समक्ष दिए बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि रपजीत को जहर निगलने के लिए उसके पति ने ही उकसाया था। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 306 के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।