Edited By Updated: 25 Feb, 2017 09:14 AM
इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जालंधर जोन एल.के. यादव आई.पी.एस. ने आदेश दिया है
होशियारपुर (अश्विनी): इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जालंधर जोन एल.के. यादव आई.पी.एस. ने आदेश दिया है कि गंभीर अपराधों, जिनमें हत्या व दुष्कर्म के मामले भी शामिल हैं, के दर्ज किए गए केसों की जांच का कार्य पुलिस स्टेशनों में तैनात एस.एच.ओ. व्यक्तिगत तौर पर करें।
जालंधर रेंज व लुधियाना रेंज के डी.आई.जी. तथा जालंधर जोन के अधीन सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजे परिपत्र में श्री यादव ने कहा है कि यह बात नोटिस में आई है कि बहुत से गंभीर अपराधों के मुकद्दमों की तफ्तीश, तकमील थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं न करके या केवल प्रारंभिक जांच करके ही आगामी जांच तकमील अपने अधीनस्थ तैनात कर्मचारियों के सुपुर्द की जाती है, जिसके चलते जांच में कई महत्वपूर्ण त्रुटियां रह जाती हैं।
उन्होंने कहा कि यह बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि जांच के अलावा केस का चालान अदालत में पेश होने तक मुकद्दमे की सही तफ्तीश करनी बहुत आवश्यक होती है।