ICP में ट्रक खड़ा किया तो देना होगा 500 रुपए प्रति घंटा जुर्माना

Edited By Updated: 18 Jan, 2017 11:20 AM

shall be fined 500 rupees

500 रुपए जुर्माना किया जाएगा

अमृतसर  (नीरज) : सी.डब्ल्यू.सी. (सैंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन) ने एक नादिरशाही फरमान जारी करते हुए कहा है कि यदि आई.सी.पी. (इंटैग्रेटेड चैकपोस्ट) में सभी दस्तावेज मिलने व लोङ्क्षडग होने के बाद कोई ट्रक खड़ा नजर आया तो प्रतिघंटा 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा जिससे व्यापारियों में भारी रोष है। कारोबारियों ने सी.डब्ल्यू.सी. के इस फरमान को मानने से भी मना कर दिया है। फरमान संबंधी अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ क्लीयर होने के बाद ट्रक को आई.सी.पी. से बाहर ले जाना चाहिए लेकिन व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं जिससे आई.सी.पी. में ट्रैफिक जाम हो जाता है।

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