Edited By Updated: 19 Jan, 2017 02:14 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने नशीली दवाइयां रखने तथा उनकी बिक्री करने के मामले में शामिल एक आरोपी को अढ़ाई वर्ष की कैद के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने नशीली दवाइयां रखने तथा उनकी बिक्री करने के मामले में शामिल एक आरोपी को अढ़ाई वर्ष की कैद के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उसको 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस की ओर से 20 सितम्बर, 2014 को गश्त के दौरान गांव चन्नूवाला को जाती सड़क पर हाथ में लिफाफा पकड़ कर पैदल गुजरते एक व्यक्ति को रोक कर उसकी तलाशी के दौरान लिफाफे से 25 शीशियां रैक्सकॉफ सीरप (पीने वाली दवाई) की बरामद की गई थीं। आरोपी की पहचान गांव हाकम सिंह वाला निवासी चमकौर सिंह के तौर पर हुई थी, जिसके खिलाफ थाना बाघापुराना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की आखिरी सुनवाई के बाद बुधवार को संबंधित अदालत ने अपना उक्त फैसला सुनाया।