Edited By Updated: 19 Jan, 2017 01:31 PM
अतिरिक्त सैशन जज वरिंद्र अग्रवाल की अदालत ने उठाकर ले जाने व दुष्कर्म के एक मुकद्दमे का फैसला करते आरोपी को बरी कर दिया है।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): अतिरिक्त सैशन जज वरिंद्र अग्रवाल की अदालत ने उठाकर ले जाने व दुष्कर्म के एक मुकद्दमे का फैसला करते आरोपी को बरी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव खुड्डियां का रहने वाला दविंद्र सिंह टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। उसके खिलाफ थाना गिद्दड़बाहा में 10 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसने 8 अप्रैल 2016 गांव भारू की एक लड़की को उठा लिया है व उससे दुष्कर्म किया है।
इस संबंध में दविंद्र सिंह के खिलाफ थाना गिद्दड़बाहा में अधीन धाराओं 363, 366, 376 मुकद्दमा दर्ज करके मामला अदालत में पेश किया। अदालत में सफाई गुट के वकील सतविंद्र सिंह धनोआ कोटफत्ता की दलीलों से सहमत होते हुए व आरोप साबित न होने पर दोषी को बरी कर दिया है।