बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को 10 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Nov, 2017 12:20 PM

rape with daughter

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कंग की अदालत ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता अजय कुमार निवासी ऋषि नगर को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस थाना डिवीजन नंबर 4 ने 1 सितम्बर 2014 को आरोपी के खिलाफ...

लुधियाना (मेहरा): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कंग की अदालत ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता अजय कुमार निवासी ऋषि नगर को 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस थाना डिवीजन नंबर 4 ने 1 सितम्बर 2014 को आरोपी के खिलाफ उसकी ही पत्नी की शिकायत पर पोसको एक्ट व धारा 376 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता पीड़ित लड़की की माता की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले के अनुसार उसने आरोपी से दूसरी शादी की थी। 

आरोपी के साथ ही उसकी पीड़िता पुत्री रहती थी लेकिन आरोपी शुरू से ही उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था और मौका पाकर आरोपी ने उसकी बेटी की इच्छा के विपरीत उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, साथ ही धमकाया कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। 

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