Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 10:58 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने नाबालिग 7वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसला कर घर से ले जाने तथा बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने .......
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने नाबालिग 7वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसला कर घर से ले जाने तथा बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शामिल एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख 35 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक थाना धर्मकोट पुलिस को 28 फरवरी, 2014 को दी शिकायत में जिले के नजदीकी कस्बे की रहने वाली पीड़िता ने बताया था कि उसकी माता कस्बे के ही एक प्राइवेट अस्पताल में साफ-सफाई करने का काम करती थी। जिस दिन स्कूल में छुट्टी होती थी, उस दिन वह अपनी मां के साथ ही अस्पताल चली जाती थी।
अस्पताल के नजदीक एक दुकान पर काम करने वाला गांव रतियां निवासी छिंद्र सिंह उस पर बुरी नजर रखता था। 23 फरवरी, 2014 को वह जब अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी तो छिंद्र सिंह मोटरसाइकिल पर वहां आया तथा बहला-फुसलाकर उसको एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर वहां से फरार हो गया। वह किसी तरह अपने घर पहुंची तथा घटना के बारे में अपने परिवार को सूचित किया। पुलिस की ओर से उक्त आरोपी छिंद्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म तथा अन्य बनती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।