Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Aug, 2017 10:23 AM
माता चिंतपूर्णी मेले के दौरान होशियारपुर-चिंतपूर्णी रोड पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। सिविल सर्जन डा. नरिन्द्र कौर द्वारा कोटपा एक्ट को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए थे।
होशियारपुर(जैन): माता चिंतपूर्णी मेले के दौरान होशियारपुर-चिंतपूर्णी रोड पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। सिविल सर्जन डा. नरिन्द्र कौर द्वारा कोटपा एक्ट को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए थे।
एस.एम.ओ. डा. संजीव खरबंदा द्वारा हैल्थ इंस्पैक्टर रंजीत सिंह व राज कुमार के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने आदमवाल, चौहाल व मंगूवाल क्षेत्रों में ऐसे दुकानदारों के बड़े स्तर पर चालान काटे तथा इनसे जुर्माने भी वसूले गए। ये दुकानदार सरेआम नुमाइश लगाकर तम्बाकू पदार्थ बेच रहे थे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेटनोशी करने वालों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई।सिविल सर्जन डा. नरिन्द्र कौर के अनुसार तम्बाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करने वालों को 2 से 5 साल तक की सजा तथा 5 से 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।