पंजाबी यूनिवर्सिटी को झटका,हाईकोर्ट से अध्यापकों को मिला अस्थायी स्टे

Edited By Updated: 28 Feb, 2017 10:41 AM

punjabi university shock  teachers had temporary stay from the high court

पंजाबी यूनिवर्सिटी में सेवामुक्त अध्यापकों का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है।

पटियाला (जोसन): पंजाबी यूनिवर्सिटी में सेवामुक्त अध्यापकों का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आज हाईकोर्ट में अध्यापकों और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के वकीलों ने अपने-अपने पक्ष रखे। इसके चलते हाईकोर्ट ने अध्यापकों को 8 मार्च तक रिलीव न करने का हुक्म दिया है।

सेवामुक्त अध्यापकों के एक वकील ने आज हाईकोर्ट के पास पक्ष रखा कि वी.सी. को अध्यापकों की छुट्टी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार यूनिवॢसटी की सिंडीकेट के पास है। दूसरा अध्यापकों को एक महीना पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार 28 फरवरी को अध्यापक रिलीव होने थे।
दूसरी तरफ नॉन-टीङ्क्षचग स्टाफ के वकील की तरफ से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा गया कि ये अध्यापक सेवामुक्त हो चुके हैं और सेवामुक्ति के बाद भी बोझ बने हुए हैं। इसके साथ यूनिवॢसटी को वित्तीय घाटा पड़ रहा है और मुलाजिमों को तनख्वाहें तक नहीं मिल रही हैं। हाईकोर्ट के जज ने दोनों पक्ष सुनने के उपरांत यूनिवॢसटी को हुक्म दिया है कि वह सेवामुक्त अध्यापकों को 28 फरवरी को रिलीव नहीं करेगी और 8 मार्च तक इनको अस्थायी स्टे दिया जाता है।

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