पंजाब सरकार ने ट्रक यूनियनों के गठन पर रोक लगाई, अमरेन्द्र ने जारी किया नोटीफिकेशन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Nov, 2017 12:33 AM

punjab government bans the formation of truck unions

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य में ट्रक यूनियनों के एकाधिकार को खत्म करते हुए वीरवार को औपचारिक तौर पर नोटीफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा शुक्रवार को पंजाब गुड्स कैरियर्ज (रैगुलेशंज एंड प्रिवैंशन ऑफ कार्टीलाइजेशन रूल्स-2017) के...

चंडीगढ़/जालंधर(धवन): मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य में ट्रक यूनियनों के एकाधिकार को खत्म करते हुए वीरवार को औपचारिक तौर पर नोटीफिकेशन जारी कर दिया।

पंजाब सरकार द्वारा शुक्रवार को पंजाब गुड्स कैरियर्ज (रैगुलेशंज एंड प्रिवैंशन ऑफ कार्टीलाइजेशन रूल्स-2017) के तहत राज्य में ट्रक यूनियनों के गठन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस कदम से राज्य में औद्योगिक तथा आधारभूत ढांचे में निवेश को उत्साहित करने में मदद मिलेगी तथा व्यापारिक घरानों को राज्य में ट्रक यूनियनों की मनमर्जी से छुटकारा मिल जाएगा। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब कोई भी संगठन या लोग व्यक्तिगत तौर पर मिलकर ट्रक यूनियन का गठन नहीं कर सकेंगे। नोटीफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी ट्रक ऑप्रेटर या परमिट होल्डर किसी अन्य ऑप्रेटर को अपने साथ सदस्य बनाकर यूनियन का गठन नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही कोई भी ऑप्रेटर या परमिट होल्डर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेगा तथा संबंधित अधिकारी द्वारा जारी परमिट में तय शर्तों व नियमों के अनुसार उसे काम करना होगा। अगर किसी ने सरकारी निर्देशों की उल्लंघना की तो पुलिस उचित कार्रवाई करेगी तथा साथ ही सरकार उसका परमिट रद्द कर सकेगी। अगर कोई ट्रक ऑप्रेटर किसी व्यापारिक या औद्योगिक घराने के कारोबार में विघ्न डालता है तो उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। संबंधित व्यापारिक व औद्योगिक घराना पुलिस थाने में इसकी लिखित शिकायत भी कर सकेगा। 

सरकारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि राज्य में गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रीम लाइन करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम परिवहन दरें समय-समय पर तय की जाएंगी। प्रति किलोमीटर के हिसाब से परिवहन दरें तय होंगी। इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के शोषण से बचाने के लिए एक तो सरकार ने नया नोटीफिकेशन जारी किया है तथा दूसरे सभी गुड्स कैरियर पर परिवहन दरें लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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