Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 12:04 PM
अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। & नगर निगम और 32 म्यूनिसिपल कौंसिल और नगर पंचायत-2017 चुनावों के मद्देनजर वोटर कार्ड (ऐपिक कार्ड-अधिकृत शिनाख्ती कार्ड) न होने की सूरत में 15 अन्य दस्तावेजों से वोट डाली जा सकती...
जालंधर(रविंदर शर्मा): अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। & नगर निगम और 32 म्यूनिसिपल कौंसिल और नगर पंचायत-2017 चुनावों के मद्देनजर वोटर कार्ड (ऐपिक कार्ड-अधिकृत शिनाख्ती कार्ड) न होने की सूरत में 15 अन्य दस्तावेजों से वोट डाली जा सकती है। इस संबंधी स्टेट इलैक्शन कमीशन द्वारा उक्त दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। जिला चुनाव अफसर-कम-डी.सी. वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि वोटर को वोट डालते समय अपना इलैक्ट्रोनिक फोटो शिनाख्ती कार्ड (ऐपिक) दिखाना अनिवार्य है। जिन वोटरों के पास ऐपिक कार्ड नहीं है उनको चुनाव मशीनरी की तरफ से जारी किया कोई अन्य अधिकृत फोटो शिनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों की फोटो वोटर सूची में उपलब्ध नहीं है वह फोटो वाले अन्य शिनाख्ती कार्ड दिखाकर वोट डाल सकता है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय वोटर जो अपने पासपोर्ट में दर्ज जानकारी के आधार पर वोटर बने हैं, उनके लिए पोलिंग केन्द्र के अंदर अपना असली पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य ।
कौन-कौन से आई.डी. कार्ड हैं मान्य
-पासपोर्ट
-ड्राइविंग लाइसैंस
- पैन कार्ड
-नौकरी संबंधी आई.डी. कार्ड (सरकारी संस्थानों की तरफ से जारी)
-बैंक/पोस्ट आफिस पासबुक
-प्रापर्टी दस्तावेज रजिस्टर्ड डीड आदि
-राशन कार्ड (फोटो वाला)
-एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.सर्टीफिकेट
-पैंशन संबंधी फोटो वाले दस्तावेज
- फ्रीडम फाइटर आई.डी. कार्ड
-असला लाइसैंस
-फिजीकली हैंडीकैप सर्टीफिकेट
-एयर फोर्स, नेवी, आर्मी के आई.डी. कार्ड फोटो सहित
-सेहत बीमा योजना स्कीम का स्मार्ट कार्ड
-मनरेगा जाब कार्ड।