Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Dec, 2017 12:30 PM
पंजाब में अब ड्राइविंग लाइसैंस, जमीन की रजिस्ट्री, सी.एल.यू., बर्थ-डेथ सर्टीफिकेट, बिल्डिंग का नक्शा सभी चीजें गवर्नमेंट की साइट में मिलने वाली 200 से ज्यादा सेवाओं के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
चंडीगढ़ः पंजाब में अब ड्राइविंग लाइसैंस, जमीन की रजिस्ट्री, सी.एल.यू., बर्थ-डेथ सर्टीफिकेट, बिल्डिंग का नक्शा सभी चीजें गवर्नमेंट की साइट में मिलने वाली 200 से ज्यादा सेवाओं के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभागों को ये सर्विसेज तय समय पर देनी होंगी और इनके लिए तमाम प्रॉसेस भी ऑनलाइन होंगी। इसका स्टेटस भी मोबाइल पर चैक किया जा सकेगा।
इसके साथ ही डीटीएच पर 5 और केबल कनैक्शनों पर 2 रुपए मनोरंजन टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने स्थानीय संस्थाओं और पंचायतों की ओर से मनोरंजन टैक्स लगाने उगाहने के फैसले पर मुहर लगा दी है। सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ‘द पंजाब इंटरटेनमेंट और एम्यूजमेंट टैक्स आर्डिनेंस -2017’ को मंजूरी मिल गई है।
शहरी स्थानीय संस्थाएं और ग्राम पंचायतें हर महीने डी.टी.एच. पर 5 रुपए और लोकल केबल कनैक्शन पर 2 रुपए मनोरंजन टैक्स के रूप में वसूल पाएंगीं। इससे सालाना 9.60 करोड़ रुपए 16 लाख डी.टी.एच और 36.96 करोड़ 44 लाख केबल कनेक्शनों से आय होगी।