Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Feb, 2018 06:44 PM
लुधियाना नगर निगम चुनावों में वार्डबंदी को लेकर बैंस ब्रदर्स द्वारा डाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब इस मामले में 9 फरवरी को बहस होगी। ....
लुधियाना: लुधियाना नगर निगम चुनावों में वार्डबंदी को लेकर बैंस ब्रदर्स द्वारा डाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब इस मामले में 9 फरवरी को बहस होगी।
वहीं इस मामले में आज पंजाब सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसलिए रिट पेटिशन का कोई औचित्य नहीं है यानी कि अब रिट पेटिशन मैन्टेनबल नहीं है। हालांकि बैंस ब्रदर्स की तरफ से एक एप्लीकेशन भी फाइल की गई। याचिकाकत्र्ता वकील रुच्ची सेकड़ी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जारी की सर्वे की लिस्ट के मुताबिक कई जगहों पर वोटर्स की गिनती, पॉपुलेशन से अधिक दिखाई गई है। याचिकाकत्र्ता वकील रुच्ची ने कहा कि वार्डस की डीलिमिटेशन ठीक से नहीं की गई है। सर्वे के मुताबिक साउथ लुधियाना की जितनी पॉपुलेशन दिखाई गई है उस हिसाब से वहां 3 नहीं 5 वार्ड बनने चाहिए थे। आज इस एप्लीकेशन को कोर्ट में प्लेस ऑन रिकॉर्ड कर दिया है।
आपको बता दें कि याचिका में लोक इंसाफ पार्टी के बैंस ब्रदर्स द्वारा लुधियाना में होने जा रहे नगर निगम के चुनाव के लिए की गई वार्डबंदी को हाईकोर्ट में चुनोती दी गई है। पिछली सुनवाई में सरकार ने जो सर्वे दिया वो नई लिस्ट से मेल नहीं खाता था। नए सर्वे में 8 हजार से अधिक लोगों के नाम नहीं है। चुनाव के लिए कुल 95 वार्ड बनाए गए। लोक इंसाफ पार्टी के बैंस ब्रदर्स ने लुधियाना में नगर निगम चुनाव करवाने को लेकर वार्डबंदी में पारदर्शिता को लेकर रूख किया था। एक आजाद उम्मीदवार गीता खरबंदा ने भी खटखटाया कोर्ट का दरवाजा था। आजाद पार्षद ने बताया कि उनके वार्ड को भी रिजर्व कर दिया हालांकि वो जनरल में आते हंै। दोनों के मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाइयों का सिलसिला जारी है।
बैंस ब्रदर्स ने आरोप लगाए थे कि सरकार अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से वार्डबंदी कर रही है जिसको लेकर कोर्ट ने कहा था कि वार्डबंदी को लेकर सारी जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाए। कोर्ट के आदेशों के बाद सारे वार्ड की जानकारी, ऑनलाइन परिक्रिया पूरी की गई। आपको बता दें सरकार ने लुधियाना नगर निगम चुनावों के लिए 95 वार्ड बनाए है। मामले में 9 फरवरी को बहस होगी।