Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jan, 2018 08:24 AM
करीब सवा 2 साल से अदालत में चल रहे बटाला के बहु-चॢचत मासूम कृष्णा भाटिया कत्ल कांड में आज गुरदासपुर की एडीशनल सैशन जज ने अपना फैसला सुनाते हुए इस कांड में शामिल कुल 7 आरोपियों में 5 को सजा सुना दी है जबकि 2 को बरी कर दिया गया है।
बटाला(बेरी): करीब सवा 2 साल से अदालत में चल रहे बटाला के बहु-चॢचत मासूम कृष्णा भाटिया कत्ल कांड में आज गुरदासपुर की एडीशनल सैशन जज ने अपना फैसला सुनाते हुए इस कांड में शामिल कुल 7 आरोपियों में 5 को सजा सुना दी है जबकि 2 को बरी कर दिया गया है।
क्यों की गई मासूम की हत्या?
यदि आज से सवा 2 साल पहले फ्लैशबैक पर जाएं तो सहज ही सामने आ जाता है कि बटाला के मोनियां मोहल्ला के रहने वाले 5 वर्षीय कृष्णा भाटिया पुत्र नरेन्द्र भाटिया उर्फ जीवन भाटिया का मोहल्ले के ही रहने वाले युवकों की ओर से फिरौती के चक्कर में अगवा कर कत्ल कर दिया गया था। हुआ यूं कि मोहल्ले के उक्त लड़कों ने मासूम को मोनियां मोहल्ला के श्री लाल द्वारा मंदिर से सत्संग के दौरान लालच देकर अपने पास बुला लिया और उसे अगवा कर ले गए तथा बाद में उसे धारीवाल नहर में फैंक कर मार डाला।
किन्हें हुई उम्र कैद?
हीरा पुत्र रंजीत सिंह, सुनील पुत्र जनक राज, राहुल वर्मा पुत्र सुरिन्द्र वर्मा, दीपक महाजन उर्फ दीपू उर्फ बाबा व बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की।
कौन-कौन हुए बरी
सचिन व अनिल कुमार।
परिवार नहीं फैसले से संतुष्ट
आज एडीशनल सैशन कोर्ट के आए फैसले पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्व. कृष्णा भाटिया के पिता नरिन्द्र भाटिया ने बताया कि वह व उनका परिवार कोर्ट के आए इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनका परिवार सभी के लिए फांसी की मांग करता रहा है परंतु अदालत ने 2 को बरी कर दिया और 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई है, इसलिए इस फैसले के विरुद्ध वह हाइकोर्ट में अपील करेंगे कि उक्त सभी 7 लोगों को माननीय अदालत फांसी की सजा सुनाए। इस अवसर पर नरेन्द्र भाटिया के साथ उसकी पत्नी रमा भाटिया व उनकी 11 साल की बेटी भी मौजूद थी।