हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Aug, 2017 03:20 PM

jailed for life imprisonment and 50 thousand fines

जिले के कस्बा बुल्लोवाल के साथ लगते गांव रामनगर ढेहा में 11 जनवरी 2014 को मामूली बात को लेकर हुए लड़ाई के दौरान 55 वर्षीय लक्खा सिंह की हत्या के आरोपी हरचरण सिंह पुत्र नगीना सिंह निवासी रामनगर ढेहा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र...

 होशियारपुर(अमरेन्द्र): जिले के कस्बा बुल्लोवाल के साथ लगते गांव रामनगर ढेहा में 11 जनवरी 2014 को मामूली बात को लेकर हुए लड़ाई के दौरान 55 वर्षीय लक्खा सिंह की हत्या के आरोपी हरचरण सिंह पुत्र नगीना सिंह निवासी रामनगर ढेहा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन.एस. गिल की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी हरचरण सिंह को और 1 साल अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। अदालत ने इस मामले में एक अन्य आरोपी को गवाह व सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि थाना बुल्लोवाल पुलिस ने 11 जनवरी 2014 को दलजिन्द्र सिंह पुत्र लक्खा सिंह निवासी रामनगर ढेहा की शिकायत पर आरोपी हरचरण सिंह व एक अन्य आरोपी के खिलाफ मारपीट करने व जानलेवा हमला करने की विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज किया था।
 

इसी दौरान इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान घायल लक्खा सिंह की मौत हो जाने पर बुल्लोवाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया था। पुलिस को दिए बयान में शिकायतकत्र्ता दलजिन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि वह अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपी हरचरण सिंह व एक अन्य ने उसके पिता लक्खा सिंह पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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