Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Aug, 2017 05:15 PM
पंजाब एंड हार्इकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर (र्इ.डी.) जालंधर द्वारा अपने डिप्टी डॉयरैक्टर निरंजन सिंह को दिल्ली कार्यालय में अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपने के
जालंधरः पंजाब एंड हार्इकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर (र्इ.डी.) जालंधर द्वारा अपने डिप्टी डॉयरैक्टर निरंजन सिंह को दिल्ली कार्यालय में अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपने के लिए दायर किए गए आवेदन से इंकार कर दिया है। निरंजन सिंह बहुचर्चित भोला ड्रग मामले की जांच कर रहा है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पी.एम. एल.ए. मामलों से संबंधित ड्रग घोटाले में अधिकांश स्थार्इ शिकायतें प्रारंभिक चरण पर है। अभी तक किसी भी मामले में शिकायतकर्त्ता के पास पूरे सबूत नहीं उपलब्ध हुए। इस चरण पर निरंजन सिंह का ध्यान दिल्ली कार्यालय में उनको अतिरिक्त जिम्मेदारियां देकर दूसरी तरफ नहीं किया जा सकता हैं ।
इसी आदेश में हार्इकोर्ट ने र्इ.डी. जालंधर के एक अन्य आवेदन को रद्द कर दिया, जिसमें इन्फोर्समेंट अधिकारियों के लिए ड्रग्स संबंधित पी.एम. एल.ए. मामलों में मदद की अनुमति मांगी गर्इ थी। विस्तृत आदेश 2 मर्इ को पास किया गया था जिसमें मामलों में निरंजन सिंह को मदद के लिए अस्टिेंट डॉयरैक्टर के 2 अधिकारियों को अनुमति दी जाती है।