Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Sep, 2017 12:07 PM
पंजाब के सरकारी अध्यापकों के लिए कड़ा फरमान लागू होने वाला है।
चंडीगढ़ः पंजाब के सरकारी अध्यापकों के लिए कड़ा फरमान लागू होने वाला है। इस फरमान के चलते वे परीक्षा के दौरान 2 घंटे की छुट्टी नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग ने अादेश जारी कर स्कूल प्रिंसीपल द्वारा एेसी छुट्टी दिए जाने पर रोक लगा दी है। किसी विशेष स्थिति में टीचरों को जिला शिक्षा अधिकारी से छुट्टी लेनी होगी।
शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने अब टीचरों की छुट्टी पर शिकंजा कसा है। कृष्ण कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उनकी जानकारी में अाया है कि कई टीचर परीक्षा ड्यूटी से बचने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए वे एक बटा तीन (1/3) छुट्टी ले लेते हैं। वे दिन के पहले 2 घंटे छुट्टी ले लेते हैं जिसके चलते उनकी परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगती।
पत्र में कहा गया है कि सभी प्रिंसीपलों को निर्देश दिए जाते हैं कि मार्च तथा सितंबर में होने वाली परीक्षाअों में अध्यापकों की 2 घंटे की छुट्टी रद्द की जाए। अगर छुट्टी ज्यागा जरुरी है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से फोन,एस.एम.एस.कर एडवांस में छुट्टी ली जा सकती है।
उन्होंने कहा कि स्कूल प्रिंसीपल यह यकीनी बनाएंगे कि परीक्षाअों के दौरान बिना किसी पक्षपात के सभी टीचरों की बराबर ड्यूटी लगाई जाए,किसी भी टीचर को परीक्षा ड्यूटी में छूट न दी जाए।