Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 08:26 AM
अतिरिक्त सैशन जज कुलजीत पाल सिंह की अदालत द्वारा पुलिस की छापामार पार्टी पर फायरिंग करने के आरोप में गैंगस्टर सुखजिन्द्र सिंह उर्फ सुक्खा निवासी विधीपुर जालंधर को 7 साल की कैद व 6000 रुपए जुर्माना तथा फतेह सिंह उर्फ फतेह......
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज कुलजीत पाल सिंह की अदालत द्वारा पुलिस की छापामार पार्टी पर फायरिंग करने के आरोप में गैंगस्टर सुखजिन्द्र सिंह उर्फ सुक्खा निवासी विधीपुर जालंधर को 7 साल की कैद व 6000 रुपए जुर्माना तथा फतेह सिंह उर्फ फतेह निवासी गांव भरोली जिला शहीद भगत सिंह नगर को 7 साल की कैद व 5000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर (दोनों को) 6 मास की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में 6 जुलाई 2015 को इंस्पैक्टर गुरप्रीत सिंह सी.आई.ए. जालंधर को गुप्त सूचना मिली थी कि सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुक्खा भाऊ गैंगस्टर, जो जेल से पैरोल पर अपने घर आया है, के घर 2 अन्य गैंगस्टर सुखजिन्द्र सिंह उर्फ सुक्खी व फतेह सिंह उर्फ फतेह भी आए हैं। तीनों कोई बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की छापामार पार्टी ने सुखविन्द्र सिंह सुक्खा भाऊ के घर छापा मारा तो इन तीनों गैंगस्टरों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और फरार होने की कोशिश की, परन्तु पुलिस ने बाद में तीनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग में पुलिस का ए.एस.आई. जगदेव सिंह गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल .32 बोर व एक पिस्तौल.315 बोर बरामद किए थे। इनमें से सुखविन्द्र सिंह उर्फ सुक्खा भाऊ की जेल में मौत हो गई थी।