Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Oct, 2017 09:49 AM
दीवाली व त्यौहारों के दृष्टिगत जिला मैजिस्टे्रट-कम-जिलाधीश विपुल उज्ज्वल ने सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के अधीन जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा संबंधित एस.डी.एम. की पूर्व अनुमति व लाइसैंस के बिना पटाखों की बिक्री व भंडारण पर पूर्ण पाबंदी का आदेश जारी...
होशियारपुर(जैन): दीवाली व त्यौहारों के दृष्टिगत जिला मैजिस्टे्रट-कम-जिलाधीश विपुल उज्ज्वल ने सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के अधीन जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा संबंधित एस.डी.एम. की पूर्व अनुमति व लाइसैंस के बिना पटाखों की बिक्री व भंडारण पर पूर्ण पाबंदी का आदेश जारी किया है। यह आदेश 24 अक्तूबर तक लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 33 स्थानों पर पटाखे बेचे जा सकेंगे। होशियारपुर उपमंडल में 11, गढ़शंकर में 4, मुकेरियां व दसूहा उपमंडलों में 9-9 स्थानों पर पटाखे बेचने की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक किसी किस्म के पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। साइलैंस जोन जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें व धार्मिक स्थल शामिल हैं, में 100 मीटर के घेरे के अंदर पटाखे चलाने की इजाजत नहीं होगी।
होशियारपुर उपमंडल में इन स्थानों पर बेचे जा सकेंगे पटाखे
दशहरा ग्राऊंड, रोशन ग्राऊंड, ग्रीनव्यू पार्क, जिला परिषद मार्कीट अड्डा माहिलपुर, बजवाड़ा कंडी नहर के निकट, चब्बेवाल, अहिराणा, बुल्लोवाल, भुंगा (चारों स्थानों) पर खुले मैदानों में, रामलीला ग्राऊंड हरियाना व ग्राऊंड रोजा बाबा शम्मी शाह शामचौरासी में पटाखे बेचे जा सकेंगे।