Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jul, 2017 10:50 AM
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश माननीय सचिन शर्मा की अदालत में चल रहे एक नशा तस्करी के मामले में महिला नशा तस्कर को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में महिला को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कपूरथला (मल्होत्रा): अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश माननीय सचिन शर्मा की अदालत में चल रहे एक नशा तस्करी के मामले में महिला नशा तस्कर को 10 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में महिला को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी अनुसार थाना कबीरपुर की पुलिस ने वर्ष 2016 दौरान की गई नाकेबंदी दौरान अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही महिला तस्कर प्रकाश कौर उर्फ प्रकाशो पत्नी बलदेव सिंह निवासी मोहल्ला चंडीगढ़, सुल्तानपुर लोधी को गिरफ्तार कर उससे 4 किलो डोडे चूरापोस्त व 255 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था जबकि उसका बेटा सोनू वहां से भागने में सफल हो गया था।
अदालत में चले नशा तस्करी के इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत ने तस्कर महिला को उक्त सजा सुनाई। वहीं उक्त महिला नशा तस्कर को एक अन्य मामले में धारा 15/61/85 तहत 6 महीने की कैद व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आरोपी महिला को 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।