Edited By Updated: 03 Dec, 2016 12:03 PM
जिला और एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने गैर-अधिकृत तौर पर नशीली दवाइयों की बिक्री के मामले में एक आरोपी को अंतिम सुनवाई के बाद 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को 3 साल की...
मोगा (संदीप): जिला और एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने गैर-अधिकृत तौर पर नशीली दवाइयों की बिक्री के मामले में एक आरोपी को अंतिम सुनवाई के बाद 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को 3 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गैरतलब है कि थाना मैहना पुलिस ने 29 मार्च, 2013 को गश्त के दौरान गांव दाता के पास से शक के आधार पर हाथ में प्लास्टिक का लिफाफा पकड़े हुए एक व्यक्ति को रोक कर जब उसकी तलाशी ली थी तो उससे भारी मात्रा में नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली गोलियां, टीके और सिरप बरामद किए। आरोपी की पहचान हरजिंद्र सिंह उर्फ जिंदर निवासी गांव (तरनतारन) के रूप में हुई थी, जिसके खिलाफ 29 मार्च को थाना मैहना में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर उक्त सजा सुनाई।