Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Aug, 2017 12:12 PM
अतिरिक्त सैशन जज फरीदकोट हीरा सिंह ने एक 350 ग्राम स्मैक रखने के मामले में फैसला सुनाते हुए संदीप सिंह उर्फ शीपा व ज्योति निवासी फरीदकोट को बरी कर दिया। कथित आरोपियों की तरफ से अदालत में उमा शंकर शर्मा वकील व चरणजीत सिंह सिडाना ने पैरवी की।
जैतो (पराशर): अतिरिक्त सैशन जज फरीदकोट हीरा सिंह ने एक 350 ग्राम स्मैक रखने के मामले में फैसला सुनाते हुए संदीप सिंह उर्फ शीपा व ज्योति निवासी फरीदकोट को बरी कर दिया। कथित आरोपियों की तरफ से अदालत में उमा शंकर शर्मा वकील व चरणजीत सिंह सिडाना ने पैरवी की।
इस्तगासे के अनुसार 5 सितम्बर 2013 को पुलिस पार्टी फरीदकोट गश्त कर रही थी कि पशु अस्पताल फरीदकोट के पास सामने से उक्त व्यक्ति भागने की ताक में थे। पुलिस ने शक होने पर उन्हें काबू कर लिया व तलाशी लेने पर संदीप सिंह उर्फ शीपा के कब्जे से 250 ग्राम स्मैक व ज्योति से 100 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। अतिरिक्त सैशन जज हीरा सिंह ने वकील उमा शंकर शर्मा जैतो व वकील चरणजीत सिंह सिडाना की दलीलों को मानते हुए संदीप सिंह उर्फ शीपा व ज्योति को बरी कर दिया।