नशीली दवाइयां रखने के आरोप में 3 को कैद

Edited By Updated: 15 Dec, 2016 09:58 AM

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नशीली दवाइयां रखने के आरोपों में एडीशनल सैशन जज हररीत कौर कालेके की अदालत ने जुर्म साबित होने की सूरत में 3 व्यक्तियों को 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना जमा न करवाए तो उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म दिया...

फरीदकोट(जगदीश): नशीली दवाइयां रखने के आरोपों में एडीशनल सैशन जज हररीत कौर कालेके की अदालत ने जुर्म साबित होने की सूरत में 3 व्यक्तियों को 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माना, अगर जुर्माना जमा न करवाए तो उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म दिया है। जानकारी के अनुसार थाना सिटी कोटकपूरा के ए.एस.आई. गुरमीत सिंह व उनकी टीम के पुलिस कर्मचारी एच.सी. जंग सिंह, एच.सी. सुरजीत सिंह, एच.सी. सुखविंद्र सिंह, सिपाही गुरप्रीत सिंह द्वारा 28 मार्च 2015 को गश्त व चैकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को 2800 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार करने का दावा किया था। इनकी पहचान कुलदीप सिंह पुत्र निर्मल सिंह, बलजीत सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, महिन्द्र सिंह पुत्र हरी चंद के तौर पर हुई, जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने उपरांत व पुलिस द्वारा पेश किए सबूतों के आधार पर कुलदीप सिंह, बलजीत सिंह व महिन्द्र सिंह को आरोपी मानते हुए कैद व जुर्माने का फैसला सुनाया है।

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