कमेटी ने स्कूल को 2 वर्ष की फीस वापस करने का दिया आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 May, 2017 12:33 PM

committees order to return 2 year fee to school

फीस कमेटी पंजाब मोहाली के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस अमर दत्ता ने आत्म वल्लभ जैन विद्यापीठ तथा श्री आत्म वल्लभ जैन विद्या मंदिर स्कूल जीरा द्वारा सी.बी.एस.ई. तथा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (दो स्कूलों) के  विद्यार्थियों के अभिभावकों से अवैध फीस के नाम पर...

जीरा(अकालियां वाला): फीस कमेटी पंजाब मोहाली के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस अमर दत्ता ने आत्म वल्लभ जैन विद्यापीठ तथा श्री आत्म वल्लभ जैन विद्या मंदिर स्कूल जीरा द्वारा सी.बी.एस.ई. तथा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (दो स्कूलों) के  विद्यार्थियों के अभिभावकों से अवैध फीस के नाम पर वसूल किए लाखों रुपए वापस करने का आदेश किया है। 

पिछले वर्ष केस किया था दायर
नरेन्द्र कुमार उर्फ नीटा निवासी जीरा ने फीस कमेटी के फैसले की कापी देते हुए बताया कि उसके 3 बच्चे उक्त स्कूल में पिछले करीब 10 वर्ष से पढ़ रहे हैं। इस स्कूल की मैनेजमैंट नाजायज फीस वसूल करती है, जिससे तंग आकर उसने प्राइवेट तथा एनएडिड स्कूलों को रैगुलेट करने के लिए बनाई गई फीस कमेटी मोहाली में पिछले वर्ष केस का दायर कर दिया।   

ब्याज समेत चुकानी होंगी फीसें
इस दौरान नरेन्द्र कुमार द्वारा तथा स्कूल की मैनेजमैंट के वकील संदीप जैन द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर फीस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस अमर दत्ता, मैंबर डा. प्यारे लाल गर्ग, अजय शर्मा पर आधारित बैंच ने 22 मई 2017 को नरेन्द्र कुमार के हक में दिए फैसले के अनुसार स्कूल की मैनेजमैंट को 2 वर्ष के दौरान विद्याॢथयों के अभिभावकों से वसूल की नाजायज फीसें  ब्याज समेत वापस करने का आदेश सुनाया। प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस स्कूल द्वारा नियमों की पालना करवाने संबंधी हिदायतें जारी की हैं। उधर स्कूल के प्रबंधक हनी जैन ने कहा कि फीस कमेटी के फैसले को मानवीय हाई कोर्ट में चनौती देंगे, क्योंकि यह स्कूल किसी निजी आदमी का नहीं बल्कि इसको एक सोसायटी चला रही है।

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