Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 11:40 AM
न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार की अदालत में कुलदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी ढाणी तैलियांवाली कंदूखेड़ा के खिलाफ 4 लाख व 5 लाख रुपए के चैक बाऊंस का केस चल रहा था। कुलदीप सिंह के वकील सुरिन्द्र सिंह जम्मू की दलीलें सुनने के बाद कुलदीप सिंह जमींदार...
अबोहर(भारद्वाज): न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार की अदालत में कुलदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी ढाणी तैलियांवाली कंदूखेड़ा के खिलाफ 4 लाख व 5 लाख रुपए के चैक बाऊंस का केस चल रहा था। कुलदीप सिंह के वकील सुरिन्द्र सिंह जम्मू की दलीलें सुनने के बाद कुलदीप सिंह जमींदार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार मुरारी लाल चरण दास फर्म मंडी नं.-2 के मालिक, मार्कीट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण नागपाल को 2 चैक 4 लाख व 5 लाख रुपए के कुलदीप सिंह ने दिए थे। जब दोनों चैक कृष्ण नागपाल ने बैंक में लगाए तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी ढाणी तैलियांवाली कंदूखेड़ा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।