आई.जी., डी.एस.पी. व पूर्व विधायक सहित 6 के खिलाफ आरोप, जाने क्या?

Edited By Updated: 23 Feb, 2017 11:19 AM

case registered against the former mla and 6 other

एक युवक को जब्री एवं अवैध तरीके से गिरफ्तार कर उससे ब्लैंक कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उसे किडनैप करने के एक मामले में स्थानीय जे.एम.आई.सी. गगनदीप सिंह गर्ग की अदालत ने एक आई.पी.एस. अधिकारी, डी.एस.पी. तथा पूर्व विधायक सहित 6 कथित आरोपियों के...

अमृतसर (महेन्द्र): एक युवक को जब्री एवं अवैध तरीके से गिरफ्तार कर उससे ब्लैंक कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उसे किडनैप करने के एक मामले में स्थानीय जे.एम.आई.सी. गगनदीप सिंह गर्ग की अदालत ने एक आई.पी.एस. अधिकारी, डी.एस.पी. तथा पूर्व विधायक सहित 6 कथित आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप निर्धारित कर दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कत्थूनंगल के गांव दुधाला निवासी बलजिन्द्र सिंह पुत्र दयाल सिंह ने स्थानीय न्यायिक अदालत में भा.दं.सं. की धाराओं 465/467/468/471/342/ 223/365/120-बी/506 के तहत मामला दायर किया था, जिसमें देहाती पुलिस जिला के तत्कालीन एस.एस.पी. एवं आई.पी.एस. अधिकारी हरप्रीत सिंह (जो कि इस समय सी.आर.पी.एफ. में आई.जी. बताए जाते हैं), डी.एस.पी. गुरमेल सिंह (तत्कालीन सी.आई.ए. स्टाफ मजीठा के प्रभारी), ए.एस.आई. सुरजीत सिंह (अब एस.आई.), गांव भुल्लर निवासी रेशम सिंह व तस्वीर सिंह पुत्र कर्म सिंह, गांव वरियाम नंगल निवासी एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह, गांव मियां पंधेर निवासी आत्मा सिंह पुत्र सुंदर सिंह तथा गांव शहजादा निवासी गुरमीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को कथित आरोपियों के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। दायर किए गए मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पिता दयाल सिंह की जमीनी विवाद के चलते वर्ष 1985 में हत्या कर दी गई थी।

विवाद के चलते दूसरे पक्ष से संबंधित लोग अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करते हुए उसे झूठे मामलों में फंसाने में लगे हुए थे, जिसके चलते थाना मजीठा की पुलिस ने उसके खिलाफ 30-8-1998 को भा.दं.सं. की धारा 456/380 के तहत लूट करने के आरोप में मुकद्दमा नंबर 134/1998 दर्ज किया था, जिसके पश्चात 24-11-1998 को भा.दं.सं. की धारा 223/224 के तहत मुकद्दमा नंबर 198 दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने उसे बरी भी कर दिया हुआ है, लेकिन कुछ उसके परिवार के विरोधी गुटों के इशारों पर पुलिस अधिकारियों ने उसे 29-10-1998 को जब्री व अवैध तरीके से गिरफ्तार कर अवैध हिरासत में रखकर उससे कई ब्लैंक कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए हैं। 

किन-किन के खिलाफ क्या-क्या आरोप हुए निर्धारित
इस मामले में हालांकि अदालत ने गांव मियां पंधेर निवासी आत्मा सिंह पुत्र सुंदर सिंह तथा गांव शहजादा निवासी गुरमीत सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को आरोपमुक्त भी कर दिया है, लेकिन आई.पी.एस. अधिकारी, डी.एस.पी. तथा पूर्व विधायक सहित जिन 6 कथित आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित किए गए हैं, उनमें आई.पी.एस. अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू, डी.एस.पी. गुरमेल सिंह, एस.आई. सुरजीत सिंह, ए.एस.आई. बन चुके रेशम सिंह के अलावा तस्वीर सिंह पुत्र कर्म सिंह तथा पूर्व विधायक रणजीत सिंह के नाम शामिल हैं। 

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