मोटरसाइकिलों के पटाखे मारने पर जुर्माने के साथ हो सकती है 6 साल की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Oct, 2017 05:09 PM

bullet motorcycles will impounded   challaned for violation of norms

पंजाब में आज से मोटरसाइकिलों के पटाखे  मारने वाले साइलेंसर लगाने पर पाबंदी के अादेश लागू हो गए हैं। पंजाब यह अादेश लागू करने वाला पहला सूबा बन गया है।

पटियालाः पंजाब में आज से मोटरसाइकिलों के पटाखे  मारने वाले साइलेंसर लगाने पर पाबंदी के अादेश लागू हो गए हैं। पंजाब यह अादेश लागू करने वाला पहला सूबा बन गया है। 


पंजाब प्रदूषण कंट्रोल ने काफी समय से जागरूकता मुहिम शुरु की हुई थी। बोर्ड के वक्ता ने बताया कि सोमवार से लागू किया प्रदूषण एक्ट 1981 अधीन मोटरसाइकिल के चालान के अलावा छह साल तक की सजा समेत रोज़मर्रा का पांच हजार रुपए जुर्माने की व्यवस्था है।

 

बोर्ड के वक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब, आवाज और हवा प्रदूषण विरुद्ध ऐसे कदम उठाने वाला देश का पहला सूबा बन गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इस एक्ट को सभ्यक ढंग से लागू करवाने के लिए पूरी तैयारी खींच ली  है और बोर्ड ने मोबाइल नंबर 98789 -50593 जारी किया है जिससे लोग पटाखे मारने वालों की सूचना के सके। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू ने बताया कि इससे पहले वाहनों से प्रेशर हार्न हटाए गए थे और उस मुहिम के अच्छे नतीजे सामने आए।  

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