Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Oct, 2017 12:30 PM
स्मैक रखने के आरोपी 2 व्यक्तियों को स्थानीय एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने चार साल पुराने केस का निपटारा करते हुए गांव किलौना के निवासी करनदीप सिंह उर्फ झबर पुत्र नछत्तर सिंह, लखविन्द्र सिंह उर्फ लक्खा पुत्र बलतेज सिंह को सबूतों के अभाव में...
फरीदकोट (जगदीश): स्मैक रखने के आरोपी 2 व्यक्तियों को स्थानीय एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने चार साल पुराने केस का निपटारा करते हुए गांव किलौना के निवासी करनदीप सिंह उर्फ झबर पुत्र नछत्तर सिंह, लखविन्द्र सिंह उर्फ लक्खा पुत्र बलतेज सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
बचाव पक्ष की तरफ से पेश हो रहे सीनियर एडवोकेट कुलइन्द्र सिंह सेखों ने बताया कि थाना सिटी फरीदकोट में 5 नवम्बर 2013 को करनदीप सिंह और लखविन्द्र सिंह के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया था कि करनदीप सिंह और लखविन्द्र सिंह को गश्त के दौरान 150-150 ग्राम स्मैक समेत गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया गया था। इस पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनते हुए एडवोकेट कुलइन्द्र सिंह सेखों की दलीलों से सहमत होते हुए करनदीप सिंह और लखविन्द्र सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत न होने पर उन्हें निर्दोष करार देते हुए बरी करने का हुक्म किया है