Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 May, 2017 12:20 PM
स्मैक रखने के आरोपियों को स्थानीय एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने यहां के निवासी अमनजीत सिंह उर्फ अमना को एक साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है, जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक महीना अतिरिक्त जेल में सजा भुगतनी...
फरीदकोट(जगदीश): स्मैक रखने के आरोपियों को स्थानीय एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने यहां के निवासी अमनजीत सिंह उर्फ अमना को एक साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है, जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक महीना अतिरिक्त जेल में सजा भुगतनी पड़ेगी।जानकारी के अनुसार सिटी फरीदकोट के ए.एस.आई. बलदेव सिंह और उनके साथियों ने चैकिंग दौरान अमनजीत सिंह उर्फ अमना पुत्र कुलदीप सिंह को 50 ग्राम स्मैक समेत गिरफ्तार किया था।
इस व्यक्ति के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट का मामला दर्ज करके अदालत में पेश किया, जिस पर सरकारी वकील जगविन्द्र सिंह ने अदालत में यह सिद्ध कर दिया कि अमनजीत सिंह ने अपने कब्जे में स्मैक रखकर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21 का उल्लंघन किया है। इसके अंतर्गत माननीय अदालत ने इसे आरोपी मानते हुए और सरकारी वकील जगविन्द्र सिंह की दलीलों के साथ सहमत होते हुए उक्त सजा का हुक्म सुनाया है।