Edited By Updated: 17 Mar, 2016 02:34 PM
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सहजधारियों को एस.जी.पी.सी. के चुनाव में मताधिकार ..
चंडीगढ़ (ब्यूरो): केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सहजधारियों को एस.जी.पी.सी. के चुनाव में मताधिकार से वंचित करने वाला सिख गुरुद्वारा (संशोधन) एक्ट, 2016 राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित होने पर खुशी जताई।
उन्होंने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि यह संशोधन अक्तूबर 2003 से लागू होगा। इसमें नाजुक मुद्दे पर सिखों की भावनाओं का ख्याल रखा गया है। संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास होने पर एन.डी.ए. सरकार का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन दुनियाभर में बसे सिखों के लिए बेहद अहम है।गुरुद्वारों के रखरखाव का अधिकार एन.डी.ए. सरकार ने सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक पास होना शिअद के लिए बड़ी जीत है।
बता दें कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में बना था। इसमें सिखों को वोटिंग का अधिकार था। 1959 में सहजधारियों को भी एस.जी.पी.सी. चुनाव में मताधिकार मिल गया। अक्तूबर 2003 में तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार ने एक्ट में संशोधन करते हुए सहजधारियों को वोटिंग से वंचित कर दिया था। यू.पी.ए. सरकार के दौरान यह फैसला अदालतों ने पलट दिया था। हरसिमरत ने उम्मीद जताई कि संशोधन जल्दी ही लोकसभा में भी पास हो जाएगा।