Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Mar, 2018 11:25 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में वर्ष 2015 में थाना बधनी कलां पुलिस की ओर से नामजद किए गए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविन्द्र कौर दुग्गल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में वर्ष 2015 में थाना बधनी कलां पुलिस की ओर से नामजद किए गए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 3 महीने की अतिरिक्त कैद भी भुगतने का आदेश दिया है।
थाना बधनी कलां पुलिस ने 11 मई, 2015 को गश्त के दौरान गांव दौधर शर्की की हदबंदी के बीच पैदल आ रहे एक युवक को रोककर शक के आधार पर उसकी तलाशी लेने पर उससे 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था। आरोपी की पहचान गांव दौधर शर्की निवासी सतिन्द्रपाल सिंह उर्फ सोनी के तौर पर हुई थी। उसके खिलाफ पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।