Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Feb, 2018 12:37 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने जिले के गांव कपूरे निवासी नाबालिगा के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपों में घिरे एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने जिले के गांव कपूरे निवासी नाबालिगा के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोपों में घिरे एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।
जानकारी के अनुसार बलजिन्द्र कौर पत्नी वीरइन्द्र सिंह ने 7 जून, 2017 को थाना मैहना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका मायका जिले के गांव कपूरे में है। वह अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ अपने पिता के अंतिम भोग में मायके गांव कपूरे आई हुई थी। इसी दौरान उसने पड़ोस में रहने वाले नंबरदार राज सिंह के घर अपनी बेटी को बोतल में आर.ओ. का पानी लाने भेजा। उसकी बेटी ने वापस आते ही रोते हुए पड़ोसी की ओर से उसके साथ अश£ील हरकतें करने संबंधी बताया। इसकी शिकायत थाना मैहना पुलिस को करने पर पुलिस ने राज सिंह के खिलाफ बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।