Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jan, 2018 03:18 PM
गैस कम्पनियों द्वारा मौजूदा समय में उन सभी खपतकारों के गैस कनैक्शन ब्लाक कर दिए गए हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड अभी तक संबंधित गैस एजैंसी कार्यालयों में जमा नहीं करवाए हैं। गैस कम्पनियों के अधिकारी यहां इस बात को पुख्ता करना चाह रहे हैं कि जो...
लुधियाना (खुराना): गैस कम्पनियों द्वारा मौजूदा समय में उन सभी खपतकारों के गैस कनैक्शन ब्लाक कर दिए गए हैं, जिन्होंने अपने आधार कार्ड अभी तक संबंधित गैस एजैंसी कार्यालयों में जमा नहीं करवाए हैं। गैस कम्पनियों के अधिकारी यहां इस बात को पुख्ता करना चाह रहे हैं कि जो कनैक्शन उनके पास बिना आधार कार्ड जमा करवाए चल रहे हैं, क्या वे खपतकार एजैंसी पर जमा करवाए गए दस्तावेजों के अनुसार उस पते पर रह भी रहे हैं या नहीं अथवा उक्त गैस कनैक्शन कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है।
माना जा रहा है कि पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इन सबके पीछे की मंशा यह बनी हुई है कि जिन परिवारों के रसोई घरों में सरकार के लाख प्रयासों के बाद अभी तक मल्टीपल गैस कनैक्शन चल रहे हैं, उन्हें खत्म किया जा सके ताकि इस सारी प्रक्रिया को पार करने पर सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलैंडर पर मुहैया करवाई जाने वाली सबसिडी राशि गलत हाथों में जाने से बच सके। वहीं ऐसे सभी गैस कनैक्शन रद्द किए जा सकें जो मल्टीपल स्थिति में चल रहे हैं। यहां बताना अनिवार्य होगा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी के मुताबिक एक परिवार में एक ही गैस कनैक्शन पर सबसिडी मिल सकती है।
आधार का लिंक कम्पनी व बैंक से होना अनिवार्य
गैस सिलैंडर पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडी राशि प्राप्त करने के लिए खपतकारों को अपने आधार कार्ड का ङ्क्षलक संबंधित गैस एजैंसी व बैंक खाते से करवाना जरूरी है। जिन खपतकारों के कनैक्शन ब्लाक किए गए हैं वे अपने आधार कार्ड की कॉपी या आई.डी. पू्रफ के साथ ही रिहायशी पू्रफ एजैंसियों पर जमा कराकर के.वाई.सी. फार्म भरकर ब्लाक कनैक्शन को पुन: चालू करा सकते हैं। आधार कार्ड की इस योजना में इसलिए अभी कम्पनी द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर 31 मार्च, 2018 तक फैसला लेना है। कोर्ट के आदेशों के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी।
-हरदेव सिंह, सेल्स मैनेजर इंडेन गैस कम्पनी।