Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jan, 2018 02:01 PM
डा.बी.आर. अम्बेदकर फाऊंडेशन मिनिस्टरी ऑफ सोशल जस्टिस नई दिल्ली की ओर से अंतरजाति विवाह के तहत 2.50 लाख रुपए की राशि देने की स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत दख्र्वास्त विवाह होने से एक साल के अंदर जिले के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से डा. बी.आर. अम्बेदकर...
मोगा (ग्रोवर): डा.बी.आर. अम्बेदकर फाऊंडेशन मिनिस्टरी ऑफ सोशल जस्टिस नई दिल्ली की ओर से अंतरजाति विवाह के तहत 2.50 लाख रुपए की राशि देने की स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत दख्र्वास्त विवाह होने से एक साल के अंदर जिले के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से डा. बी.आर. अम्बेदकर फाऊंडेशन को सिफारिश के लिए भेजी जा सकती है। जिला भलाई अफसर मोगा हरपाल सिंह गिल ने बताया कि यह स्कीम फाऊंडेशन की ओर से पी.सी.आर. एक्ट 1955 के आधार पर छुआछूत को दूर करने के लिए चलाई गई है, जिसके तहत विवाहित जोड़े में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर उनको 2.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी।
पहली किस्त के तौर पर 1.50 लाख रुपए की राशि विवाहित जोड़े के सांझे बैंक खाते में जमा की जाएगी तथा दूसरी किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि 3 साल के अंतर के बाद फिक्स डिपाजिट के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में विवाह मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है तथा आमदन की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है।