Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jan, 2018 12:22 PM
विजीलैंस विभाग द्वारा गुरु नानक देव अस्पताल के मरीजों के लिए खरीदी गई डायलिसिस किट के घोटाले में सरकारी मैडीकल कालेज के पूर्व प्रिंसीपल सहित 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
अमृतसर (दलजीत,संजीव): विजीलैंस विभाग द्वारा गुरु नानक देव अस्पताल के मरीजों के लिए खरीदी गई डायलिसिस किट के घोटाले में सरकारी मैडीकल कालेज के पूर्व प्रिंसीपल सहित 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
विजीलैंस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डायलिसिस किट घोटाले में करीब 12.30 लाख रुपए की अधिक खरीद करके सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। जानकारी के अनुसार विजीलैंस विभाग द्वारा मैडीकल कालेज के पूर्व प्रिं. डा. एस.एस. शेरगिल, मैडीकल कालेज के अकाऊंट ब्रांच के कर्मचारी जसपाल सिंह और डायलिसिस किट कंपनी के कर्मचारी समवीज के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
आर.टी.आई. के तहत हुआ खुलासा
वर्णनीय है कि आर.टी.आई. एक्टीविस्ट पं. रविन्द्र सुल्तानविंड द्वारा सूचना अधिकार एक्ट के अंतर्गत इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया था सुल्तानविंड को मिली जानकारी में स्पष्ट हुआ था कि सरकारी मैडीकल कालेज के तत्कालीन प्रिं. डा. एस.एस. शेरगिल और अन्य अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाखों रुपए का घोटाला किया। मैडीकल कालेज द्वारा 1 हजार डायलिसिस किट की खरीद 1750 रुपए के हिसाब से की गई जबकि उस समय किट का मूल्य 460 रुपए था। सरकारी किट की खरीद करते समय कोई टैक्स आदि नहीं लगता है। इस हिसाब से हरेक किट के हिसाब के साथ करीब 1300 रुपए का घोटाला किया गया।
मार्कीट रेट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा रेट पर हुई खरीद
यह भी पता लगा है कि बैकस्टार कंपनी लि. की डायलिसिस किट ऑर्थोराइज्ड डीलर से खरीदी गई है, जबकि अन्य कंपनियों की किट की कीमत 300 से 350 रुपए से ज्यादा नहीं। इन किट की खरीद मार्कीट रेट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा रेट पर की गई। 2012 में पहली बार किट खरीदी गई जो मरीजों को फ्री दी जानी थी और इसके बाद भी आज तक किट की खरीद नहीं की गई। इस संबंध में विभाग को कई बार शिकायत भी की गई और पटियाला कमेटी ने भी किट के इस मामले की जांच की थी। इस जांच की रिपोर्ट 2014 में विभाग को भेज दी गई और विभाग द्वारा पूर्व पिं्रसीपल मैडीकल कालेज डाक्टर शेरगिल सहित दूसरों को चार्जशीट किया गया था।
इन धाराओं के अंतर्गत दर्ज है मामला
विजीलैंस द्वारा 3 आरोपियों खिलाफ 420,467,867,471,468,120-बी, 13.1 पी.सी. एक्ट आदि के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। विजीलैंस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।