Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Nov, 2017 07:32 AM
अतिरिक्त सैशन जज जी.एस. ढिल्लों की अदालत द्वारा अमनदीप सिंह निवासी मंगुवाल पर हमला कर चोटें लगाने के मामले में नरेश कुमार उर्फ सोढी उर्फ डाक्टर निवासी गिदड़पिंडी को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद, 7 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 3 मास की...
जालंधर(भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज जी.एस. ढिल्लों की अदालत द्वारा अमनदीप सिंह निवासी मंगुवाल पर हमला कर चोटें लगाने के मामले में नरेश कुमार उर्फ सोढी उर्फ डाक्टर निवासी गिदड़पिंडी को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद, 7 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 3 मास की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में 19.7.09 को थाना लोहियां की पुलिस द्वारा घायल अमनदीप सिंह के बयान पर नरेश कुमार उर्फ सोढी उर्फ डाक्टर विरुद्ध उस पर व उसके दोस्त चरणजीत सिंह पर तेजधार हथियार से हमला कर चोटें लगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। झगड़े की वजह पैसों का लेन-देन था।