Edited By Updated: 16 Jan, 2016 09:42 AM
पंजाब सिविल सॢवसिज (पी.सी.एस.) के 120 पदों की भर्ती परीक्षा संबंधी विवाद का शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया।
चंडीगढ़ (विवेक): पंजाब सिविल सॢवसिज (पी.सी.एस.) के 120 पदों की भर्ती परीक्षा संबंधी विवाद का शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया।
हाईकोर्ट ने सिंगल बैंच का वह आदेश खारिज कर दिया जिसमें जनरल स्टडी के चारों पेपरों में 33 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को गलत करार दिया गया था। सिंगल बैंच ने चारों पेपरों के अंकों का योग 33 प्रतिशत होने के आधार पर मैरिट लिस्ट बनाने को कहा था। वहीं डबल बैंच ने जनरल स्टडी के चारों पेपरों में 33 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के पंजाब सरकार के प्रावधान को सही ठहराते हुए इसके अनुसार ही रिजल्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं।