Edited By Updated: 16 May, 2016 02:25 PM
पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया है
चंडीगढ़ (विवेक): पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया है कि बिजनैसमैन और पूर्व अकाली नेता मनजिंद्र सिंह औलख उर्फ बिट्टू औलख को न तो सुरक्षा दी गई है और न ही लाल बत्ती की अनुमति। हाईकोर्ट ने जवाब रिकार्ड पर लेते हुए पंजाब के गृह सचिव को आदेश दिया कि अगर औलख की लाल बत्ती वाली कोई पजैरो है तो उसे तुरंत जब्त किया जाए।
बता दें कि हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में बिट्टू को दी सुरक्षा व लाल बत्ती को चुनौती दी गई थी। याचिका में बताया गया था कि औलख पर एन.डी.पी.एस., आम्र्स एक्ट व अन्य विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया करवाई है। उसने अपनी पजैरो पर लाल बत्ती भी लगाई है। गृह विभाग ने हाईकोर्ट में जवाब दिया कि बिट्टू को सुरक्षा मुहैया करवाने की बात गलत है। उसे किसी भी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति नहीं है। वह अभी जेल में है।