Edited By Sunita sarangal,Updated: 12 Nov, 2021 06:02 PM
आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाट/इमारत के खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि 8 सितम्बर 1995 से पूर्व में स्थापित कॉलोनियों में सेल डीड के माध्यम से क्रय किए गए प्लाटों/ईमारतों हेतु सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाने...
चंडीगढ़ : आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाट/इमारत के खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि 8 सितम्बर 1995 से पूर्व में स्थापित कॉलोनियों में सेल डीड के माध्यम से क्रय किए गए प्लाटों/ईमारतों हेतु सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाने के लिए किसी एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है। यह जानकारी देते हुए आवास एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2018 में जारी नीति के तहत प्राप्त एन.ओ.सी. की लंबित आवेदनों का 2 महीने के अंदर-अंदर निपटारा करें।
हालांकि 9 सितम्बर 1995 से 19 मार्च 2018 बीच में खरीदे गए प्लाटों/इमारतों के लिए (सेलडीड/पावर ऑफ अटार्नी/ बिक्री समझौते या वाणिज्यिक निर्माण के मामले में लीज), सेल डीड की अनुमति के उद्देश्य से एन.ओ.सी. तुरन्त जारी करने के लिए आदेश दिए गए हैं। यह एन.ओ.सी. विक्रेता तथा खरीददार द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र के आधार पर और नियमित शुल्क के भुगतान के बाद ही जारी किया जाएगा। स्व-घोषणा में यह शामिल होना चाहिए कि विभाग द्वारा वर्ष 2018 में अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाटों/इमारतों के नियमितीकरण के लिए जारी नीति के प्रावधानों/शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here