Edited By Vaneet,Updated: 24 May, 2018 06:22 PM
मोहाली की एक अदालत ने आज दो लोगों को नशीली गोलियां बेचने का दोषी पाया और उन्हें दस दस साल की कैद तथा ..
मोहाली: मोहाली की एक अदालत ने आज दो लोगों को नशीली गोलियां बेचने का दोषी पाया और उन्हें दस दस साल की कैद तथा एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एसएएस नगर की ने जोध सिंह और बादल सिंह को यह सजा सुनाई और कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक साल की और सजा भुगतनी पड़ेगी।
सतर्कता विभाग के प्रवक्ता के अनुसार अगस्त 2016 में विभाग के उडऩ दस्ते ने एक सूचना के आधार पर मुक्तसर जिले के धूलकोट गांव के निवासियों जोध सिंह और बादल सिंह के घरों की तलाशी में भारी मात्रा में नशीली दवाएं और गोलियां बरामद की थीं। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।