Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 08:34 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने मोहाली बेस्ड एक बड़ी ट्रैवल कम्पनी को करारा झटका देते हुए आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता से लिए सारे पैसे ब्याज और मुआवजे सहित लौटाए।
जालंधर (बुलंद): जिला उपभोक्ता फोरम ने मोहाली बेस्ड एक बड़ी ट्रैवल कम्पनी को करारा झटका देते हुए आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता से लिए सारे पैसे ब्याज और मुआवजे सहित लौटाए। केस के बारे में मिली जानकारी के अनुसार जालंधर निवासी दलबीर चोपड़ा ने उक्त कम्पनी के जालंधर आफिस से साल 2005 में अपने पूरे परिवार की कनाडा पी.आर. अप्लाई करवाई थी। कम्पनी के अधिकारियों ने उपभोक्ता को सारे कागजात मुहैया करवाने को कहा था, जिन्हें उपभोक्ता ने 13 हजार रुपए खर्च कर तैयार करवाया और कम्पनी को सौंपा। साथ ही 35 हजार रुपए 10 जनवरी, 2005 को दिए और 36200 रुपए का ड्राफ्ट एम्बैसी के नाम पर दिया।
शिकायतकर्ता के वकील के.सी. मल्होत्रा ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि 8 साल तक ट्रैवल कम्पनी ने उपभोक्ता को लटका कर रखा और कोई सही जवाब नहीं दिया कि उनके केस का क्या बन रहा है। 8 साल बाद उपभोक्ता को बताया गया कि वह कनाडा पी.आर. के लिए एलिजिबल नहीं है। उपभोक्ता ने इस बारे में जब उपभोक्ता फोरम में शिकायत की तो बचाव पक्ष ने कहा कि एम्बैसी से जो लैटर कम्पनी के मोहाली आफिस में आया था, वह उपभोक्ता को भेज दिया गया था। वहीं उपभोक्ता के वकील के कहने पर जब फोरम ने बचाव पक्ष से इस बात का सबूत मांगा कि कब और कैसे एम्बैसी का लैटर उपभोक्ता को भेजा गया था तो ट्रैवल कम्पनी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई।
आखिर में फोरम ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रैवल कम्पनी ने अपनी सेवाओं में कोताही बरती और उपभोक्ता को एम्बैसी से आई जानकारी मुहैया नहीं करवाई, इसलिए ट्रैवल कम्पनी उपभोक्ता को उसके 35 हजार रुपए और 36500 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का मुआवजा और 5 हजार रुपए केस की फीस के लिए अदा किए जाएं।