चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में आरोपी को 10 साल की कैद व जुर्माना

Edited By Updated: 21 Feb, 2017 09:32 AM

the criminal imprisoned and fined

अतिरिक्त सैशन जज करुणेश कुमार की अदालत द्वारा रेशम सिंह उर्फ रेशी निवासी बुर्जहस्न को चूरा-पोस्त तस्करी मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की कैद, एक लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना  न देने पर 2 साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।

जालंधर  (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज करुणेश कुमार की अदालत द्वारा रेशम सिंह उर्फ रेशी निवासी बुर्जहस्न को चूरा-पोस्त तस्करी मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की कैद, एक लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना  न देने पर 2 साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 31.8.13 को थाना महतपुर की पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रेशम सिंह उर्फ रेशी को 20 बोरियां (600 किलो)चूरा-पोस्त समेत गिरफ्तार किया था।

मनी लांड्रिंग के मामले में सुनवाई 8 तक स्थगित रणजीत सिंह उर्फ राजा कंदोला व अन्य के विरुद्ध मनी लांड्रिंग के मामले में सुनवाई आज जिला एवं सैशन जज आर.एस. अत्तरी की अदालत द्वारा 8 मार्च तक स्थगित कर दी गई।

निचली अदालत के  फैसले को रखा बहाल इंद्रजीत सिंह ने अपने वकील के माध्यम से निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अतिरिक्त सैशन जज जगमोहन सिंह संगे की अदालत में की गई अपील को अदालत ने रद्द कर निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा। इस मामले में 13.10.16 को आशीष अबरोल सी.जे.एम. की अदालत द्वारा इंद्रजीत सिंह को गैर -इरादतन हत्या के मामले में मुजरिम करार देते हुए एक साल कैद व 500 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया था। 

धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को सजा ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अमरदीप सिंह की अदालत द्वारा बलविंद्र सिंह निवासी लुधियाना को धोखाधड़ी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 साल, एक माह (25 मास) की कैद व 100 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 4.2.11 को शिकायतकर्ता द्वारा थाना भार्गो कैम्प में बलविंद्र सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था।

लापरवाही से वाहन चलाकर व्यक्ति को घायल करने के मामले में मुजरिम करार  इसी अदालत द्वारा एक अन्य मामले में महंगा सिंह वाहन चालक को लापरवाही व तेज रफ्तार से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को कुचल कर घायल करने के मामले में मुजरिम करार देते हुए 6 माह कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में शिकायतकर्ता घायल के बयान पर 20.2.12 को थाना भार्गो कैम्प में महंगा सिंह निवासी अवतार नगर के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था।
 

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