Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Oct, 2017 11:17 AM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे जिले में पहले जारी किए गए अस्थायी लाइसैंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया था जिसके बाद पटाखा बेचने के इच्छुक दुकानदारों को दोबारा से...
जालंधर(अमित) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे जिले में पहले जारी किए गए अस्थायी लाइसैंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया था जिसके बाद पटाखा बेचने के इच्छुक दुकानदारों को दोबारा से अस्थायी लाइसैंस के लिए आवेदन जमा करवाने के लिए सोमवार दोपहर 2 बजे तक का समय प्रदान किया गया है।
इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा डी.सी. दफ्तर की पहली मंजिल पर स्थित असला शाखा में और पुलिस प्रशासन द्वारा कमिश्नर पुलिस दफ्तर में स्थित असला शाखा में बनाए गए अस्थायी एप्लीकेशन सैंटरों में रविवार को कुल 127 आवेदन जमा करवाए गए। शहरी इलाके में पटाखे बेचने का लाइसैंस लेने के लिए कमिश्नर पुलिस के पास 92 आवेदन जमा करवाए गए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसैंस लेने के लिए डी.सी. दफ्तर में कुल 47 लोगों ने एप्लीकेशन फार्म लिए जिनमें से 35 लोगों ने अपने-अपने आवेदन जमा भी करवा दिए। गौर हो कि शनिवार व रविवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए गए जबकि सोमवार को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक अस्थायी लाइसैंस लेने के लिए इच्छुक लोगों को अपने-अपने आवेदन जमा करवाने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि 16 अक्तूबर को शाम 5 बजे रैडक्रास भवन में अस्थायी लाइसैंस जारी करने संबंधी एक विशेष ड्रा निकाला जाएगा।