पंजाब में Schools Bus को लेकर सख्त Policy लागू, बुलाई गई Principals की बैठक

Edited By Vatika,Updated: 15 Apr, 2024 12:09 PM

strict policy regarding school buses implemented in punjab

हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 3 दिन पहले हुए रौंगटे खड़े कर देने वाले स्कूली बस हादसे के बाद जहां पंजाब के चीफ सैक्रेटरी

लुधियाना (विक्की): हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 3 दिन पहले हुए रौंगटे खड़े कर देने वाले स्कूली बस हादसे के बाद जहां पंजाब के चीफ सैक्रेटरी ने स्कूली बसों की जांच के आदेश दिए हैं वहीं जिला प्रशासन भी आपके बच्चों को घर से स्कूल पहुंचाने व सुरक्षित वापस लाने के लिए फिक्रमंद दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लुधियाना के स्कूलों के लिए चल रही बसों में सेफ स्कूल वाहन पालिसी का रिव्यू करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इस शृंखला में डी.सी साक्षी साहनी ने 16 अप्रैल को लुधियाना के सभी प्राइवेट व एडिड स्कूलों के प्रिंसीपलों की मीटिंग बुलाई है। गुरु नानक पब्लिक स्कूल सराभा नगर में सुबह 10 बजे से होने वाली इस मीटिंग में डी.सी. साक्षी खुद स्कूल प्रिंसीपलों को सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का पाठ पढ़ाएंंगी।

जिक्रयोग है कि राज्य के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने गत दिवस सभी डिप्टी कमिश्नरों व जिलों के पुलिस प्रमुखों को स्कूली बसों को विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए चैकिंग के निर्देश जारी किए थे। चीफ सैक्रेटरी ने स्कूली बसों की चैकिंग के दौरान सामने आने वाली रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए कहा है। 2 दिन पहले जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि अगर किसी स्कूली बस में सेफ स्कूल वाहन स्कीम के नियमों का उल्लंघन होता पाया जाए तो उस स्कूल के साथ बस मालिक के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने से गुरेज न किया जाए। सभी जिलों को चैकिंग की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक भेजने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेशों पर अमल करते हुए डी.सी. ने आर.टी.ए. व जिला शिक्षा विभाग को मीटिंग के लिए उचित प्रबंध करने को कहा है।

स्कूलों को मीटिंग में देना होगा स्व-घोषणा पत्र, लापरवाही के लिए होगा एक्शन
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त संबंधी स्कूलों को भेजी गई सूचना के मुताबिक हरेक प्राइवेट व एडिड स्कूल के प्रमुख को मीटिंग में आवश्यक तौर पर शामिल होने के आदेश जारी किए गए हैं। डी.ई.ओ. ने कहा कि इस मीटिंग में किसी किस्म की अनुपस्थिति व लापरवाही के लिए स्कूल प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे। जानकारी के मुताबिक आर.टी.ए. द्वारा तैयार किया गया प्रफोर्मा व स्व-घोषणा पत्र भी डी.ई.ओ. ने सभी निजी स्कूलों को जारी किया है जिसे मीटिंग वाले दिन प्रिंसीपलों को अपने साथ भरकर लाना होगा। इस स्व-घोषणा पत्र में प्रिंसीपल द्वारा स्कूल के लिए चलने वाली बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए लागू किए प्रबंधों बारे जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही स्कूलों को जारी एक प्रफोर्मा में प्रिंसीपलों को स्कूल के लिए चलने वाले सभी बसों के नंबर, ड्राईवर का नाम और उसका लाइसैंस नंबर भी बताना होगा। इस प्रफोर्मा में स्कूल ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के साथ प्रिंसीपल के साइन भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इसी दिन शिक्षा विभाग ने प्रिंसीपलों की एक अलग मीटिंग भी रखी है जिसमें स्कूलों को मुख्य बोर्ड पर स्कूल का नाम पंजाबी में बड़े अक्षरों में लिखे जाने के निर्देश भी दिए जाएंगे।

 

  • इन प्वाइंट्स पर होगी बसों की चैकिंग।
  • हरेक स्कूली बस के पास फिटनैस सर्टीफिकेट हो।
  • बस में सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे न बैठे हों।
    ​​​​​​​स्पीड गवर्नर चालू हालात में लगा हो।
    ड्राइवर के पास वैल्ड लाइसैंस हो।
    ​​​​​​​सेफ स्कूल वाहन स्कीम के सभी पहलूओं की होगी चैकिंग।

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