Edited By Kamini,Updated: 23 Dec, 2023 02:33 PM
जेल में कैदी से मारपीट मामले में जेल विभाग ने सुपरिटेंडेंट सहित 7 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
होशियारपुर : जेल में कैदी से मारपीट मामले में जेल विभाग ने सुपरिटेंडेंट सहित 7 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मिली खबर के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर पंजाब जेल विभाग ने सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं, जबकि 7 जेल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पीड़िता ने इस संबंध में कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सभी के नाम का खुलासा किया था, फिर भी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
गौरतलब है कि जेल में बंद हरिंदरपाल सिंह उर्फ रिंदा ने अपने वकील के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने आरोप लगाया था कि 31 अक्तूबर को जेल अधिकारियों और वार्डरों ने उसकी पिटाई की और उसे 2 दिनों के लिए एक अलग बैरक में बंद कर दिया। पीड़ित कैदी ने आरोप लगाया कि गैरकानूनी काम करवाने के लिए उसके साथ मारपीट की गई। मामले की जांच डीआईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई, जिन्होंने रिपोर्ट में मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए इसे छोटी घटना बताया।
इस रिपोर्ट के आधार पर एडीजीपी (जेल) ने कोर्ट को हलफनामा दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहीं, जब कैदी के वकील ने जेल के सीसीटीवी कैमरे की क्लिप कोर्ट को दिखाई तो मारपीट की पुष्टि हो गई। इस पर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए एडीजीपी (जेल) को तलब किया है और मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। इस बीच सेंट्रल जेल की ओर से विभाग को भेजी गई जांच रिपोर्ट में मारपीट की बात से इनकार किया गया और कहा गया कि दोनों के बीच दुर्व्यवहार हुआ था। इसके आधार पर एडीजीपी (जेल) ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि मारपीट की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन रिंदा के वकील ने हाई कोर्ट में फुटेज दिखाई, जिसमें रिंदा को पीटते हुए देखा जा रहा है।
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