Edited By Vatika,Updated: 11 Apr, 2024 12:59 PM
एम.एस.पी. की मांग को लेकर हुए किसान आंदोलन में मारे गए युवक शुभकरण सिंह प्रकरण की न्यायिक जांच पूरी करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते का समय
चंडीगढ़: एम.एस.पी. की मांग को लेकर हुए किसान आंदोलन में मारे गए युवक शुभकरण सिंह प्रकरण की न्यायिक जांच पूरी करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। मामले की जांच कर रही कमेटी ने कुछ मोहलत मांगी थी, जिसे एक्टिंग चीफ जस्टिस जी. एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी से मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से कहा है कि जांच कमेटी का पूरा सहयोग करें। -
आंदोलन के दौरान 20 वर्षीय शुभकरण की 21 फरवरी को हरियाणा बॉर्डर पर मौत हो गई थी। आरोप है कि शुभकरण की मौत हरियाणा पुलिस की ओर से चलाई गई गोली लगने से हुई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए 7 मार्च को कोर्ट ने कहा था कि इस प्रकरण की जांच को दोनों राज्यों से नहीं करवाने के कई कारण हैं। इसी के चलते कोर्ट ने पूर्व न्यायमूर्ति की देखरेख में दोनों राज्यों से ए.डी.जी.पी. रैंक के 2 अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। हालांकि हाईकोर्ट के इस निर्णय को 4. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सरकार को कोई 5. राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट * के निर्णय को सही माना था।