Edited By Updated: 28 Feb, 2017 11:32 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट राजबीर कौर की अदालत द्वारा सुरिंद्र सिंह निवासी संगरूर को गैर-इरादतन हत्या के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद व 1500 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया।
जालंधर(भारद्वाज): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट राजबीर कौर की अदालत द्वारा सुरिंद्र सिंह निवासी संगरूर को गैर-इरादतन हत्या के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद व 1500 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 12.1.12 को शिकायतकर्ता द्वारा ड्राइवर सुरिंद्र सिंह के विरुद्ध तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को कुचल कर गैर-इरादतन हत्या करने व एक को घायल करने के आरोप में डिवीजन नं. 3 में केस दर्ज कराया गया था।